रबी 2024-25 मौसम में निबंधित किसानों के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर

पटना : सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2024-25 मौसम में उपज दर आंकडों के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों से योजना के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु सूचना जारी कर अनुरोध किया गया है। वे 30 सितंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से सम्बंधित दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा एवं किसी भी प्रकार का दावा अमान्य होगा। चयनित ग्राम पंचायतों की सूची विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/cooperative पर उपलब्ध है।

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राज्य सरकार किसानों की हर विपरीत परिस्थिति में सहारा बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है – मंत्री प्रेम कुमार

सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर विपरीत परिस्थिति में सहारा बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के पात्र किसानों से अपील करते हुए कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। सूखा, अतिवृष्टि अथवा किसी भी विपरीत परिस्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। किसान अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। राज्य के चयनित पंचायतों के आवेदक किसान esahkari.bihar.gov.in/coop/fsy/GhosanaPatra Upload Rabi2425.aspx लिंक के माध्यम से अपने दस्तावेजों को अपलोड कर योजना का लाभ उठाएं।

OTP के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है

आपको बता दें कि चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक अथवा ई-सहकारी पोर्टल के किसान कॉर्नर पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपना किसान निबंधन संख्या प्रविष्ट करते हुए निबंधित मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। रैयत किसान अपने अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2023) अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2024, के पश्चात निर्गत) एवं स्व-घोषणा पत्र एवं गैर रैयत किसान स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) तथा रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान हेतु अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2023) अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2024) के पश्चात निर्गत एवं स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। चयनित ग्राम पंचायत की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी / प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय की सहायता से भी देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/cooperative पर अथवा विभागीय टॉल फ्री (सुगम) 18001800110 पर संपर्क किया जा सकता है।

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