Gumla: जिले में उपायुक्त के निर्देश पर सदर क्षेत्र में कोटपा एक्ट (COTPA – Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के तहत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी और जिला तंबाकू नियंत्रण सलाहकार वंदना स्मिता होरो ने किया। अभियान के दौरान सदर हॉस्पिटल और जिले के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल और फास्ट फूड केंद्र का निरीक्षण किया गया।
दुकानों को दी गई चेतावनी और लगाया जुर्माना :
निरीक्षण में महेंद्र कुमार, राजकुमार साहू, अनमोल कुमार, प्रकाश साहू, विनय गोप, दिलीप कुमार, जगदीश साहब, जितेंद्र कुमार, परवाह साहू और देवंती देवी के प्रतिष्ठानों में तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री पाई गई। यह बिक्री स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी भवन और अस्पताल क्षेत्र के 100 गज दायरे में हुई, जो कोटपा एक्ट का उल्लंघन है।सभी विक्रेताओं को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने की चेतावनी दी गई और जुर्माना लगाया गया।
होटलों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच :
टीम ने जितेंद्र होटल, अपना होटल, इंडियन फास्ट फूड और पुष्पांजलि होटल का निरीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। कुछ के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अद्यतन नहीं थे। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे लाइसेंस का नवीनीकरण, कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप और स्वच्छता सुनिश्चित करें।
प्रशासन की चेतावनी :
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे अभियान निरंतर चलेंगे। जो प्रतिष्ठान दोबारा तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि यह अभियान केवल जुर्माने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को तंबाकू और निकोटीन के दुष्प्रभावों से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लक्ष्य है कि गुमला जिला पूरी तरह तंबाकू मुक्त और स्वच्छ वातावरण वाला बने।
रिपोर्ट: अमित
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