झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, मानदेय बकाया में अनियमितता का आरोप

रांची. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी JMD Services Pvt. Ltd. के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक अहम रिट याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अवधेश कुमार दीपक सहित कुल 127 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स (BRPs) द्वारा अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट में याचिका

याचिकाकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि, परिषद द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रशिक्षित BRP के लिए 27500 रुपये प्रति माह तथा अप्रशिक्षित BRP के लिए 26000 रुपये प्रति माह की स्वीकृति दी जाती है। इसके बावजूद एजेंसी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को केवल 13975 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एजेंसी द्वारा प्रतिमाह लगभग 5071,875 रुपये की राशि का अनैतिक और अवैध तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है।

समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लंघन

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14 और 39(d) में निहित “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से यह भी आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा पहले से जारी संकल्पों के आलोक में उन्हें 2200 रुपये मॉनिटरिंग भत्ता, 300 रुपये इंटरनेट/मोबाइल रिचार्ज भत्ता और 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, जो अब तक लंबित है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह प्रार्थना की है कि उनकी रोकी गई समस्त राशि का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करे। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शीघ्र होने की संभावना है।

Saffrn

Trending News

Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions

Social Media

167,000FansLike
28,100FollowersFollow
628FollowersFollow
685,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img