झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को पे-बैंड-2 और ग्रेड पे 4200 देने का आदेश दिया. सरकार को 12 सप्ताह में वेतन निर्धारण करना होगा.
Trained Primary Teachers Pay Fixation Update रांची: झारखंड के प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनके उत्क्रमित वेतनमान से जुड़ा अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जाना चाहिए. अदालत ने साफ कहा कि ऐसे सभी शिक्षकों को Pay Band-2 (9300–34800) और Grade Pay 4200 का लाभ दिया जाए. यह लाभ एक जनवरी 2006 से प्रभावी माना जाएगा.
Key Highlights
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को Pay Band-2 और Grade Pay 4200 देने का रास्ता साफ किया.
वेतन निर्धारण एक जनवरी 2006 से प्रभावी माना जाएगा.
राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर नया वेतन निर्धारण आदेश जारी करने का निर्देश.
आदेश जारी होने के बाद 8 सप्ताह के भीतर शिक्षकों को बकाया भुगतान करने का निर्देश.
2009 की अधिसूचना और फिटमेंट टेबल S-12 को आधार मानने को कहा.
Trained Primary Teachers Pay Fixation Update:
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. शनिवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वेतन निर्धारण का नया आदेश जारी करे. अदालत ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया आदेश की प्रति मिलने की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए.
फैसले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 28 फरवरी 2009 की अधिसूचना प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का पे-स्केल 4500-7000 से बढ़ाकर 6500-10500 करती है. इसी आधार पर फिटमेंट टेबल S-12 उनके नए वेतनमान को Pay Band-2 और Grade Pay 4200 में परिवर्तित करता है. अदालत ने यह भी कहा कि इसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है और विभागीय अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण लागू न करना न्यायसंगत नहीं है.
Trained Primary Teachers Pay Fixation Update: पुरानी अधिसूचनाओं और संकल्पों से वेतनमान पर कोई प्रभाव नहीं
अदालत ने साफ किया कि 2014 का संकल्प और 2018 की अधिसूचना इस मूल प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते. वेतन निर्धारण की मूल संरचना 2009 की अधिसूचना में तय हो चुकी थी, इसलिए इन्हें लागू न करने का कोई कारण उचित नहीं है.
इसके साथ ही अदालत ने नोट 5, क्लॉज 8(1)(A) और उससे जुड़े अन्य प्रावधानों तथा एनेक्सर-F में दिए गए फिटमेंट टेबल S-12 को लागू करते हुए वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया.
Trained Primary Teachers Pay Fixation Update: 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश
अदालत ने कहा है कि वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के बाद आठ सप्ताह के भीतर राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को सभी वित्तीय लाभ का भुगतान करे. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सचिवालय में कार्यरत असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के अपग्रेडेशन मामलों में भी 2009 की अधिसूचना को ही आधार माना गया है.
Trained Primary Teachers Pay Fixation Update: क्या थी याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील
याचिका दायर करने वाले प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का कहना था कि 2009 की अधिसूचना के अनुसार उनका वेतनमान 4500–7000 से बढ़ाकर 6500–10500 कर दिया गया था. इसके बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें Grade Pay 4200 मिलना चाहिए था, लेकिन यह लाभ उन्हें वास्तविक रूप से नहीं दिया गया. इसी आदेश को चुनौती देते हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Trained Primary Teachers Pay Fixation Update: राज्य के हजारों शिक्षकों पर असर
इस फैसले का सीधा असर राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों पर पड़ेगा. लंबे समय से लंबित वेतन निर्धारण और वित्तीय लाभ अब तय समयसीमा के भीतर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
यह फैसला राज्य के शिक्षा तंत्र में लंबे समय से चल रहे एक महत्वपूर्ण विवाद को समाप्त करता है और प्रशिक्षित शिक्षकों को उनका न्याय दिलाने वाला कदम माना जा रहा है.000
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