लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

रांची : लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन आरोपियों को

झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस एस के द्विवेदी की

अदालत में बुधवार को लातेहार में हुए मॉब लिंचिंग की घटना पर सुनवाई हुई.

अदालत ने आजीवन कारावास की सजा पाए 3 को राहत दी है.

2016 में हुई थी हत्या

अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने व अन्य रिश्तेदारों के बयान में परस्पर

विरोधाभास पाते हुए तीनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है.

लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में वर्ष 2016 में इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी की हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में निचली अदालत ने 2018 में मनोज कुमार साहू,

अवधेश साहू और मनोज साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

इस आधार पर मिली जमानत

प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज व आकृति सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि यह पूरा मामला दुर्भावना से प्रेरित है. साथ ही सूचक के बयान से स्पष्ट है कि वह घटनास्थल पर नहीं था. लेकिन कोर्ट में वह चश्मदीद की तरह बयान दिया है. ऐसे में प्रार्थियों को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.

दोहरे हत्याकांड मामले में 8 अभियुक्तों को न्यायालय ने दिया था दोषी करार

दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत झाबर गांव में वर्ष 2016 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी बनाए गए सभी 8 अभियुक्तों को न्यायालय ने 19 दिसंबर को दोषी करार दिया था. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषिकेश कुमार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा को सुरक्षित रखा था.

उस समय का बन गया था राष्ट्रीय मुद्दा

बालूमाथ थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मजलूम अंसारी और आराहार गांव निवासी 12 वर्षीय बच्चे मोहम्मद इम्तियाज की हत्या कर उनके शव को पेड़ पर टांग दिया गया था. यह मुद्दा उस समय का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर 8 लोगों को अभियुक्त बनाया और सभी की गिरफ्तारी की गई. हालांकि बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिली थी.

बालूमाथ के थे सभी अभियुक्त

मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी ऋषिकेश कुमार की अदालत में चल रही थी. उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया था. न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड के मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें प्रमोद साहू, मनोज साव, अरुण साहू दोषी, मनोज कुमार साहू, अवधेश साव, मिथलेश साहू, विशाल तिवारी और सहदेव सोनी शामिल हैं. सभी बालूमाथ के रहने वाले है.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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