बड़गांई जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई टली। पीएमएलए कोर्ट ने 18 मई की अगली तारीख तय की।
Land Scam Case रांची: हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गांई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले में मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं। वहीं बचाव पक्ष की ओर से मामले का अध्ययन करने और जवाबी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया।
Key Highlights
बड़गांई जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई
हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर हुई बहस
ईडी ने अदालत में लिखित दलीलें दाखिल कीं
बचाव पक्ष को तैयारी के लिए मिला अंतिम मौका
डिस्चार्ज याचिका पर चल रही सुनवाई
Land Scam Case: अदालत ने दिया अंतिम अवसर
बचाव पक्ष की मांग पर अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह अतिरिक्त समय अंतिम अवसर के तौर पर दिया जा रहा है। कोर्ट ने संकेत दिया कि अगली सुनवाई में मामले पर विस्तृत बहस की जाएगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका में मामले से उन्हें मुक्त करने की मांग की गई है। इसी याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है।
यह मामला बड़गांई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी कर रही है।
Land Scam Case: राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना मामला
झारखंड की राजनीति में यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत की अगली सुनवाई पर राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।
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