Bihar Health News: हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाने और सेवाओं को ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए, बिहार सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने का फ़ैसला किया है। नए नियमों के तहत, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड डॉक्टर, नर्स और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स अब बिना लोकल रजिस्ट्रेशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के, सिर्फ़ सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन के आधार पर बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे।
सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन के आधार पर प्रैक्टिस की मंज़ूरी
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित नियमों के अनुसार, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) या किसी राज्य मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्स, तय फ़ॉर्मेट में सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करके बिहार में काम कर सकेंगे। इसके लिए किसी अलग लोकल रजिस्ट्रेशन या NOC की ज़रूरत नहीं होगी।
अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी फ़ायदा
नई व्यवस्था का फ़ायदा सिर्फ़ डॉक्टरों और नर्सों तक ही सीमित नहीं रहेगा। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स—जिनमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शामिल हैं—भी सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन के आधार पर राज्य में अपनी सेवाएँ दे सकेंगे। इसे आसान बनाने के लिए संबंधित नियमों में बदलाव किए गए हैं।
इंटीग्रेटेड हेल्थ लाइसेंसिंग डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा
सरकार हेल्थ संस्थानों के लिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्थ लाइसेंसिंग डिजिटल पोर्टल बनाएगी। इस पोर्टल के ज़रिए सभी प्रक्रियाएँ—जैसे आवेदन जमा करना, मंज़ूरी और लाइसेंस जारी करना—डिजिटल रूप से पूरी की जाएँगी। यह पोर्टल हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ़ कॉन्टैक्ट के तौर पर काम करेगा।
हेल्थकेयर सेवाओं और निवेश को बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से हेल्थ सेक्टर में योग्य मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर हेल्थकेयर सेवाएँ मिल सकेंगी। सरकार का मकसद हेल्थकेयर सेवाओं का विस्तार करना और साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ज़्यादा पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।
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