Jairam Mahto Anticipatory Bail: जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर 14 सितंबर को फैसला, MP-MLA कोर्ट में हुई सुनवाई

Jairam Mahto Anticipatory Bail: डुमरी विधायक जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को धनबाद के एमपी-एमएलए न्यायालय में सुनवाई हुई। बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 से जुड़े इस मामले में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई है। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने दलीलें पेश कीं। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुनाने के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

बरवाअड्डा थाना कांड से जुड़ा है मामला

यह मामला बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान के आधार पर जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में थाना परिसर में हुए घटनाक्रम से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले में विधायक पर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने का आरोप है।

पुलिस ने लगाया हाजत में बंद व्यक्ति को बाहर निकालने का आरोप

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान थाना परिसर में गणेश दास हाजत में बंद था। पुलिस का आरोप है कि विधायक जयराम महतो ने अपने समर्थकों से गणेश दास को हाजत से बाहर निकालने के लिए कहा। पुलिस के दावे के मुताबिक, इसी दौरान थाना परिसर में विधायक के समर्थकों की ओर से हंगामा किया गया और पुलिसकर्मियों के काम में कथित तौर पर बाधा डाली गई। ये आरोप पुलिस की प्राथमिकी और केस डायरी में दर्ज तथ्यों पर आधारित हैं। मामले में अदालत ने अभी आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

बचाव पक्ष ने रखी अग्रिम जमानत की दलील

मामले में नामजद चारों आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को इसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने आरोपियों के पक्ष में अपनी दलीलें रखीं। दूसरी ओर अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने मामले में आदेश के लिए 14 सितंबर की तारीख तय कर दी।

14 सितंबर को स्पष्ट होगा अग्रिम जमानत पर फैसला

अब जयराम महतो समेत चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत का आदेश 14 सितंबर 2026 को आने की उम्मीद है। फिलहाल अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और आदेश के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बरवाअड्डा थाना परिसर से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति अदालत के आदेश के बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला 14 सितंबर को होना है।

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