SIR 2026 Jharkhand: कल खत्म हो रही SIR की डेडलाइन, वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं ऐसे करें आवेदन

SIR 2026 Jharkhand, धनबाद: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने, जानकारी में सुधार करने या पता बदलने के लिए दावा-आपत्ति की समय-सीमा अब खत्म होने वाली है। आवेदन और दावा-आपत्ति जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में पात्र नागरिकों के पास आवेदन के लिए अब केवल एक दिन बचा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र मतदाताओं से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द जरूरी फॉर्म जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिवार, मित्र और आसपास के अन्य योग्य लोग मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी कर लें।

फॉर्म-6 से जुड़ा है नाम जोड़ने का आवेदन

जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए ECINET का इस्तेमाल किया जा सकता है या संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की सहायता ली जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खास तौर पर उन युवाओं से भी समय पर आवेदन करने की अपील की है, जो निर्धारित पात्रता पूरी कर चुके हैं। उनका कहना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे, इसके लिए लोगों को अपने स्तर पर भी जागरूकता फैलानी चाहिए।

28 सितंबर को मिले 10 हजार से ज्यादा फॉर्म-6

निर्वाचन विभाग के 29 सितंबर के SIR बुलेटिन के अनुसार, दावा-आपत्ति अवधि के दौरान 27 सितंबर तक फॉर्म-6 के 6,32,124 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। इसके बाद 28 सितंबर को एक ही दिन में 10,225 नए आवेदन मिले। वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से संबंधित फॉर्म-6A के तहत कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 28 सितंबर को मिले दो आवेदन भी शामिल हैं। नाम विलोपन या आपत्ति से जुड़े फॉर्म-7 के तहत कुल 11,732 आवेदन/आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें 28 सितंबर को मिले 533 आवेदन शामिल हैं। मतदाता सूची में विवरण में सुधार और स्थानांतरण से जुड़े फॉर्म-8 के तहत 4,27,473 आवेदन मिले हैं। अकेले 28 सितंबर को फॉर्म-8 के 9,309 आवेदन प्राप्त हुए।

फॉर्म-7 जमा करने से अपने आप नहीं कटेगा नाम

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने फॉर्म-7 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि फॉर्म-7 के जरिए दर्ज की गई आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच और सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ फॉर्म-7 जमा कर देने से किसी मतदाता का नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हटेगा। आपत्ति की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार, पता बदलने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

30 सितंबर को दावा-आपत्ति की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों को डिजिटाइज किया जाएगा। इसके बाद आवेदनों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 19 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Roll) प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या जिन्हें मतदाता सूची में किसी तरह का सुधार कराना है, उनके लिए 30 सितंबर तक आवेदन करना महत्वपूर्ण है। निर्वाचन विभाग ने पात्र मतदाताओं से समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

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