Jharkhand SIR 2026: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की बढ़ी तारीख, अब 15 सितंबर तक मौका

Jharkhand SIR 2026: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और दर्ज विवरण में सुधार करने वाले मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 कर दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस चरण और दावे-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद झारखंड की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

15 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे दावा-आपत्ति

SIR के तहत मतदाताओं को अब अपनी जानकारी जांचने और आवश्यक बदलाव कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे विस्तारित अवधि में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम, पता, उम्र या अन्य दर्ज विवरण में किसी तरह की गलती होने पर भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

Form-6 और Form-8 से कर सकेंगे आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, तो वे ECIINET के माध्यम से Form-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन करें। वहीं, मतदाता सूची में नाम पहले से दर्ज है, लेकिन नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में गलती है, तो Form-8 के जरिए सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतदाताओं को इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल अपनी जानकारी की जांच करने और आवश्यक आवेदन समय पर दाखिल करने के लिए करने की अपील की गई है।

311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त

मतदाताओं की सुविधा और आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन के लिए राज्य में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। मानसून, देवघर और दुमका में श्रावणी मेले तथा कृषि कार्यों के कारण मतदाताओं की व्यस्तता को देखते हुए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

पहले 4 सितंबर तक था दावा-आपत्ति का समय

झारखंड में SIR के तहत 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। पहले दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी। नोटिस और दावे-आपत्तियों के निष्पादन की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित थी। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति की तारीख 15 सितंबर, निष्पादन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 19 अक्टूबर कर दी गई है।

एक भी पात्र नागरिक न छूटे : सीईओ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा कि पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई अपात्र या विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और बीएलओ को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मतदाताओं को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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