Indian Railway Travel Insurance: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, 27 अक्टूबर से काउंटर टिकट पर भी मिलेगा बीमा

 सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 27 अक्टूबर से दो सप्ताह के भीतर काउंटर टिकट पर भी यात्रा बीमा की सुविधा लागू करने का निर्देश दिया। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को 16 नवंबर को पेश होने को कहा।


Indian Railway Travel Insurance नयी दिल्ली: भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि आरक्षण काउंटर से खरीदे जाने वाले टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकट की तरह यात्रा बीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की जाए। अदालत ने रेलवे को 27 अक्टूबर से दो सप्ताह के भीतर यह सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले आरक्षित टिकटों पर अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने आम रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अदालत ने रेलवे के सुरक्षा संबंधी कदमों और बजट के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जताई। साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को 16 नवंबर को दोपहर तीन बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

Indian Railway Travel Insurance:Railway Ticket Insurance: काउंटर टिकट पर भी मिलेगा यात्रा बीमा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, रेलवे को आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए भी यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। अभी ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त राशि देकर यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलता है, लेकिन काउंटर से टिकट खरीदने वालों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा अदालत में उठाया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता शिखिल सूरी ने इस अंतर की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद पीठ ने रेलवे को सभी स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले आरक्षित टिकटों के लिए भी बीमा सुविधा लागू करने का निर्देश दिया।

इस व्यवस्था का उद्देश्य टिकट बुकिंग के माध्यम की परवाह किए बिना यात्रियों को बीमा का विकल्प उपलब्ध कराना है। हालांकि, बीमा की शर्तों, प्रीमियम और दावों की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी रेलवे की ओर से जारी व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट होगी।

Indian Railway Travel Insurance:Supreme Court on Railway Safety: रेलवे के रवैये पर नाराजगी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे के रवैये पर गहरी निराशा और नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सुरक्षा संबंधी कदम उठाने के आश्वासन कागजों तक सीमित दिखाई देते हैं। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि निर्धारित बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया।

अदालत ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को 16 नवंबर को दोपहर तीन बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यात्रा बीमा से जुड़े निर्देश का पालन नहीं होने पर रेलवे बोर्ड की सीधी जिम्मेदारी होगी।

यह मामला रेल यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़ा है। अदालत की सुनवाई में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था, बजट के उपयोग और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित मुद्दे उठे।

Key Highlights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर से खरीदे जाने वाले आरक्षित टिकटों पर भी यात्रा बीमा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
  2. रेलवे को 27 अक्टूबर से दो सप्ताह के भीतर व्यवस्था लागू करने को कहा गया।
  3. ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अतिरिक्त राशि देकर बीमा लेने का विकल्प मिलता है, जबकि काउंटर टिकटों के लिए ऐसी सुविधा नहीं होने का मुद्दा उठाया गया।
  4. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और बजट के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई।
  5. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को 16 नवंबर को दोपहर तीन बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

Indian Railway Travel Insurance:Indian Railways News यात्रियों के लिए क्या होगा फायदा?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यवस्था लागू होने से आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिल सकेगा। इससे ऑनलाइन और काउंटर से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के बीच सुविधा का अंतर कम करने में मदद मिल सकती है।

यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा बीमा की उपलब्धता, प्रीमियम और कवरेज से संबंधित अंतिम जानकारी रेलवे की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगी। बीमा की शर्तें समझकर ही उसका लाभ लेना चाहिए।

 

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