झारखंड में 16 अक्टूबर 2026 से बालू घाटों पर खनन शुरू हो सकेगा। मॉनसून अवधि समाप्त होने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी डीसी को आदेश जारी किया है।
Jharkhand News रांची: झारखंड में बालू घाटों से खनन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने मॉनसून अवधि समाप्त होने के बाद 16 अक्टूबर 2026 से बालू खनन की अनुमति देने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग की ओर से देर रात राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को पत्र भेजा गया है।
Jharkhand News:15 अक्टूबर को समाप्त हुई मॉनसून अवधि
खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के तहत झारखंड की नदियों में मॉनसून अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। इस अवधि में बालू खनन पर रोक लागू थी। अब मॉनसून अवधि समाप्त होने के बाद 16 अक्टूबर से बालू घाटों पर खनन किया जा सकेगा।
Key Highlights
- झारखंड में 16 अक्टूबर 2026 से बालू खनन की अनुमति का रास्ता साफ।
मॉनसून अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर तक निर्धारित थी।
एनजीटी के आदेश के अनुरूप खनन अवधि तय की गई थी।
खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी किया।
- सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा गया।
Jharkhand News:सभी जिलों के डीसी को भेजा गया पत्र
विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भेजा है। बालू घाटों से खनन शुरू करने की प्रक्रिया इसी आदेश के आधार पर आगे बढ़ेगी। इससे राज्य में बालू की उपलब्धता और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Jharkhand News:निर्माण कार्यों और बालू की आपूर्ति पर पड़ेगा असर
मॉनसून के दौरान खनन बंद रहने से बालू की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अब खनन की अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, संबंधित घाटों पर खनन की वास्तविक शुरुआत स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई और लागू नियमों के अनुपालन पर निर्भर करेगी।


















