Jharkhand Electricity Rules: झारखंड में अब हिंदी में मिलेगा बिजली बिल, नए कनेक्शन के लिए 3 दिन की समय-सीमा

झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को सप्लाई कोड 2024 का पालन करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं को स्थानीय भाषा में बिल और तय समय में नया कनेक्शन देना होगा।


Jharkhand Electricity Rules रांची: झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही हिंदी और स्थानीय भाषा में बिजली बिल मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) समेत राज्य की सभी वितरण कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड संशोधन रेगुलेशन 2024 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। इसके तहत बिजली बिल को उपभोक्ताओं के लिए आसानी से समझने योग्य बनाने, नए कनेक्शन देने की समय-सीमा का पालन करने और 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के शुल्क निर्धारण की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है।

Jharkhand Electricity Rules: हिंदी और स्थानीय भाषा में देना होगा बिजली बिल

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 15 मार्च 2024 को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड संशोधन रेगुलेशन 2024 की अधिसूचना जारी की थी। यह अप्रैल 2024 से प्रभावी है। इसके बावजूद आयोग के अनुसार, वितरण कंपनियों ने अब तक हिंदी या स्थानीय भाषा में बिजली बिल जारी करने की व्यवस्था लागू नहीं की है।

नियम के मुताबिक, बिजली कंपनियों को अंग्रेजी के साथ हिंदी या संबंधित स्थानीय भाषा में भी बिल उपलब्ध कराना होगा। बिल की भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे आम उपभोक्ता आसानी से समझ सकें। इससे उपभोक्ताओं को बिजली खपत, बिल की राशि और अन्य जरूरी विवरण समझने में सहूलियत होगी।

आयोग ने वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नवंबर में दाखिल की जाने वाली टैरिफ याचिका में सप्लाई कोड के अनुपालन की स्थिति का भी उल्लेख करें। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कंपनियों ने नियमों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और किन प्रावधानों का पालन अभी बाकी है।

Jharkhand Electricity Rules: नए बिजली कनेक्शन के लिए तय होगी समय-सीमा

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड संशोधन रेगुलेशन 2024 में नए बिजली कनेक्शन देने और मौजूदा कनेक्शन में बदलाव करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार नया कनेक्शन तीन दिनों के भीतर देना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य परिस्थितियों के लिए सात दिनों की समय-सीमा का प्रावधान बताया गया है। वहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक समय लग सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विशेष मामलों में अधिकतम 30 दिन और बिजली लाइन विस्तार या नया सबस्टेशन स्थापित करने की जरूरत पड़ने पर अधिकतम 90 दिन की समय-सीमा का प्रावधान है।

इन प्रावधानों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना और आवेदन के निपटारे में अनावश्यक देरी को कम करना है। हालांकि, अलग-अलग परिस्थितियों में लागू समय-सीमा की पुष्टि संबंधित अधिसूचना से की जानी चाहिए।

Jharkhand Electricity Rules: 150 किलोवाट तक के कनेक्शन शुल्क के नियम में बदलाव

संशोधित सप्लाई कोड में विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के शुल्क निर्धारण की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शुल्क तय करते समय कनेक्शन के लोड, कनेक्शन की श्रेणी और वितरण लाइसेंसी की औसत कनेक्शन लागत को आधार बनाया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य हर आवेदन के लिए अलग-अलग स्थल निरीक्षण करने और मांग शुल्क का आकलन करने की जरूरत को कम करना है। निर्धारित प्रावधानों के तहत मांग शुल्क आवेदन के समय जमा करने की व्यवस्था भी की गई है।

इस बदलाव से नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होने और उपभोक्ताओं को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलने की उम्मीद है।


Key Highlights

  1. JSERC ने राज्य की सभी बिजली वितरण कंपनियों को सप्लाई कोड 2024 का पूर्ण अनुपालन करने का निर्देश दिया।
  2. बिजली बिल अंग्रेजी के साथ हिंदी या स्थानीय भाषा में भी देना होगा।
  3. शहरी क्षेत्रों में नए कनेक्शन के लिए तीन दिन की समय-सीमा निर्धारित है।
  4. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के शुल्क निर्धारण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
  5. वितरण कंपनियों को नवंबर में दाखिल टैरिफ याचिका में नियमों के अनुपालन की स्थिति बतानी होगी।

Jharkhand Electricity Rules: उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा

इन नियमों का पूरी तरह अनुपालन होने पर झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिल समझने, नए कनेक्शन लेने और मौजूदा कनेक्शन में बदलाव कराने में सहूलियत मिल सकती है। स्थानीय भाषा में बिल मिलने से उन उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा, जिन्हें अंग्रेजी में दिए गए तकनीकी विवरण समझने में परेशानी होती है।

समय-सीमा निर्धारित होने से नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को भी राहत मिल सकती है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि जेबीवीएनएल और अन्य वितरण कंपनियां आयोग के निर्देशों को कब तक लागू करती हैं।

 

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