चार सप्ताह के अंदर अदालत में सरेंडर करने का आदेश
धनबाद : हाईकोर्ट के आदेश- झारखंड में भाजपा को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ गई है.
दरअसल धनबाद के बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की
क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने विधायक को चार सप्ताह के
भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है.
हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ढुल्लू महतो जेल जा सकते हैं.

अदालत ने ढुल्लू की याचिका को किया खारिज
ढुल्लू महतो ने एक मुकदमे के सिलसिले में सरेंडर से छूट के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. अगले एक महीने के अंदर विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है.
हाईकोर्ट के आदेश: जानिये क्या है पूरा मामला
बता दें कि बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर पुलिस हिरासत से वारंटी को जबरन छुड़ाने से संबंधित मामला दर्ज है. आरोप है कि साल 2013 में धनबाद के बरोरा थानेदार चौधरी ने ढुल्लू महतो समेत अनेक आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और एक वारंटी राजेश गुप्ता को हिरासत से छुड़ाने का मामला दर्ज कराया था. प्राथिमिकी में ढुल्लू पर पुलिस अधिकारी से हथियार छीनने और मारपीट करने का भी आरोप है. इसी मामले में ढुल्लू महतो पहले भी जेल जा चुके हैं.
रिपोर्ट: राजकुमार जायसवाल
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