मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन की खंडपीट ने सुनाया फैसला
रांची : नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता भी खारिज कर दिया है. यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने सुनाया है. इससे पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ. रविरंजन एवं न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
नियोजन नीति 2021: 10वीं व 12वीं की अनिवार्यता भी खारिज
शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति (जेएसएससी रूल्स संशोधन) को रद्द किया जाता है, और 10वीं व 12वीं की अनिवार्यता भी खारिज की जाती है. वहीं हाईकोर्ट ने रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को भी स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने झारखंड के बाहर दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई की है.
रिपोर्ट: शाहनवाज
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