रांची: झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। रांची की विशेष एसीबी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के 92 दिन पूरे होने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी के 92 दिनों के भीतर एसीबी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल नहीं किया, जिसके आधार पर BNSS की धारा 187 (2) के तहत विनय चौबे को जमानत दी गई।
हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। विनय चौबे राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत को सूचित करेंगे और ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। इसके अलावा उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे।
ज्ञात हो कि एसीबी ने अब तक इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। वहीं, विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने कोर्ट में पक्ष रखा।