रांची: अवैध खनन और जमीन घोटाले में 18 महीने से जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। प्रेम प्रकाश की स्वतः (डिफॉल्ट) जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा-वह गवाह को प्रभावित कर सकता है।
इसके बाद जमानत टल गई। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से रोकने के लिए बार-बार पूरक चार्जशीट दाखिल करने और जांच खींचने पर ईडी से नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कहा, बिना मुकदमे के किसी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना कैद के समान है, जो स्वतंत्रता के अधिकार में बाधक है। जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से कहा, कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और मुकदमे में देरी हो रही है तो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 कोर्ट को जमानत देने से नहीं रोकती।
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ईडी इस केस में 4 पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें आखिरी 1 मार्च को दाखिल हुआ। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम आपको (ईडी) को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कानून के तहत आप किसी को जांच पूरी होने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते।