Hazaribagh: जिले में खनन विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। बड़कागांव थाना क्षेत्र के मौजा गाली, गोन्दलपुरा और मोत्ररा में संचालित कई चिमनी भट्ठों को अवैध पाते हुए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने इन भट्ठों को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए तत्काल संचालन बंद करने का निर्देश दिया है।
वैधानिक दस्तावेज नहीं, तो भट्ठा अवैधः
जिला खनन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन ईंट भट्ठों के पास कोई वैधानिक अनुमति, पर्यावरण स्वीकृति या लाइसेंस नहीं है, उनका संचालन पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा। ऐसे भट्ठा संचालकों को निर्धारित अवधि में अपने उपकरण और सामग्रियां हटाने और संचालन पूरी तरह से रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाईः
खनन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित भट्ठों को ध्वस्त किया जाएगा और संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई खनन नियमावली एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत की जाएगी।
सरकारी निर्माण में अवैध ईंटों पर रोकः
जिला खनन कार्यालय ने सभी सरकारी विभागों, निर्माण एजेंसियों और संवेदकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी भवन, पुल, पुलिया, सड़क, आवास एवं अन्य योजनाओं में केवल वैध ईंटों का ही उपयोग किया जाए। यदि किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में अवैध ईंटों के प्रयोग की शिकायत मिलती है, तो संबंधित एजेंसी अथवा विभाग पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण और राजस्व दोनों को नुकसानः
विभाग ने बताया कि अवैध ईंट भट्ठे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं और साथ ही सरकारी राजस्व की हानि का कारण बनते हैं। इसलिए सभी भट्ठा संचालकों से अपील की गई है कि वे वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर केवल अधिकृत स्रोतों से ईंट की आपूर्ति सुनिश्चित करें। खनन विभाग ने यह भी कहा कि जिले में अवैध खनन, ईंट निर्माण और अवैध व्यापार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाएगा ताकि राजस्व की सुरक्षा और पारदर्शी खनन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
रिपोर्टः शशांक शेखर
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