बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत

बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत

रांची: हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले मे बाबूलाल मरांडी को हाईकार्ट से राहत मिली है. इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया गया है.

बाबूलाल मरांडी बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/2023 दर्ज किया गया था.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अजित कुमार और अधिवक्ता और प्रशांत पल्लव ने बहस की.

 

 

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