ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज

रांचीः ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 15 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद सोमवार(18 सितंबर) को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए वीरेन्द्र राम, नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

ईडी ने 21 फरवरी को वीरेंद्र राम से जुड़े देशभर के 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जहां से लगभग 40 लाख रुपए, 7 लग्जरी गाड़ियां और लगभग डेढ़ करोड़ के जेवर के साथ-साथ कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। जिसके बाद ईडी ने वीरेंद्र राम को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले से जुड़े उसके रिश्तेदार आलोक रंजन, उसके सहयोगी नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया समेत 5 लोगो गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वीरेंद्र राम समेत सभी आरोपी जेल में बंद है।

रिपोर्ट- नीरज कुमार

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