रांचीः जमीन घोटाले मामले में आरोपी व्यवसाई विष्णु अग्रवाल को PMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार विष्णु अग्रवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान करने की कोर्ट से गुहार लगाई थी।
जिसका ईडी के अधिवक्ताओं ने विरोध किया था, दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय ने विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दे कि व्यवसाई विष्णु अग्रवाल को राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित चेसायर होम स्थित एक एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री के मामले में 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ईडी ने रिमांड में लेकर कई दिनों तक विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी, रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
रिपोर्टः नीरज कुमार