रांची: साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक बरकरार रखी है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा।
सीबीआई ने शुक्रवार को शपथ पत्र दायर किया था। जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की। याचिका में कहा गया है कि विजय हांसदा ने पंकज मिश्रा व अन्य के खिलाफ अवैध खनन किए जाने की शिकायत की थी।
हाईकोर्ट से सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था। बाद में हांसदा ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्राराभक जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने बिना राज्य सरकार की सहमति और हाईकोर्ट के आदेश के बगैर ही केस दर्ज कर लिया।