झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं में नामांकन पर रोक, केवल 12वीं तक की पढ़ाई की मिली सशर्त अनुमति

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झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं में नामांकन पर रोक, केवल 12वीं तक की पढ़ाई की मिली सशर्त अनुमति
झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं में नामांकन पर रोक, केवल 12वीं तक की पढ़ाई की मिली सशर्त अनुमति
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रांची : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों में कक्षा 11वीं में नये नामांकन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही, जो छात्र पूर्व में इन संस्थानों में 11वीं की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की सशर्त अनुमति दी गई है।इस निर्णय के पीछे नई शिक्षा नीति (NEP) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है। राज्यपाल के निर्देश के बाद राजभवन के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने संबंधित सभी विश्वविद्यालयों और विभागों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं।

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इस निर्णय से सरकारी विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित अंगीभूत कॉलेजों में पहले से 11वीं में नामांकित लगभग 27,000 विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिन्हें अब 12वीं की पढ़ाई के लिए कॉलेज बदलने की आवश्यकता नहीं होगीराज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के क्रम में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम संचालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद ही राज्यपाल ने यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया।राज्यपाल ने यह स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, कॉलेजों को उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, और इंटरमीडिएट शिक्षा का संचालन अब विद्यालय स्तर पर ही होना चाहिए।

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