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भागलपुर बम ब्लास्ट केस : अदालत का फैसला, 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा

भागलपुर : भागलपुर के चर्चित काजवलीचक बम ब्लास्ट मामले में करीब चार साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। व्यवहार न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित काजवलीचक में तीन मार्च 2022 की देर रात बम बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि करीब 10 लोग घायल हुए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। अपर लोक अभियोजक हेमकांत झा ने मीडिया को जानकारी दी।

इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था

आपको बता दें कि इस मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वहीं शेष पांच आरोपियों में से तीन को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को दोषी करार दिया। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारी ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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राजीव रंजन की रिपोर्ट

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