Desk. खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी सरकार ने प्रयागराज में मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है। जिसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के पैसे से खरीदा गया था।
अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अतीक अहमद ने अपराध से जुड़ी गतिविधियों के पैसे से 2.377 हेक्टेयर जमीन हासिल की है और उसे हुबलाल नाम के राजमिस्त्री के नाम दर्ज करा दिया। अतीक ने यह भी दावा किया कि जरूरत पड़ने पर वह जमीन अपने नाम कर लेगा। नवंबर 2023 में पुलिस ने इस जमीन को जब्त कर लिया था। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त कर ली है और जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया। हालांकि, स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।
इसके बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने मामले को प्रयागराज की गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया। मंगलवार को न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस आयुक्त की कार्रवाई को “निष्पक्ष और उचित” माना, और संपत्ति आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है, ‘पहली बार, गैंगस्टर कोर्ट (प्रयागराज) ने कटहुला गौसपुर गांव में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। प्रयागराज पुलिस ने 6 नवंबर, 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर तहसील के कटहुला गौसपुर गांव में अतीक की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की थी।
वहीं पुलिस का कहना है कि अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले की जांच करते समय उन्हें पता चला कि उसके पास हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुबलाल के नाम पर संपत्ति है। पूछताछ के दौरान हुबलाल ने खुलासा किया कि उसका संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है और अतीक ने 2015 में उस पर जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करने के लिए दबाव डाला था।