Desk. खबर राजधानी दिल्ली से है। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी।
सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी “उचित कारणों” के बिना नहीं थी। पीठ ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई को अवैध नहीं कहा जा सकता। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका का भी निपटारा कर दिया और उन्हें निचली अदालत में जाने की छूट दे दी।
दरअसल, अरविंर केजरीवाल ने पिछले महीने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने नियमित जमानत की भी मांग की थी। उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि यह अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के खिलाफ थी।
बता दें कि, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों के संबंध में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अदालत ने उनके जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।
वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का सूत्रधार कहा था। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया था कि एजेंसी को जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और सबूत मिले हैं। उन्होंने अदालत को बताया था कि वह केजरीवाल ही थे, जिन्होंने कैबिनेट के प्रमुख के रूप में उत्पाद शुल्क नीति पर हस्ताक्षर किए थे, इसे अपने सहयोगियों को वितरित किया और एक ही दिन के भीतर उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए।