Desk. सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ सेबी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े मामले में दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट से मुकेश अंबानी को बड़ी राहत
दरअसल, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने पूर्ववर्ती रिलायंस के शेयरों में कथित हेराफेरी व्यापार से संबंधित मामले में आरआईएल के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और दो अन्य संस्थाओं पर बाजार नियामक द्वारा लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
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