रांची : टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में फैक्ट्री एक्ट के तहत दर्ज अपराधिक मामले को निरस्त कर दिया है. बता दें कि वर्ष 2015 में टाटा स्टील में एक मजदूर की मौत हो गई थी जिसके बाद उनके खिलाफ फैक्ट्री एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था.
इससे पहले एक अन्य मामले की सुनवाई 25 अगस्त 2021 को हुई थी. उसमें भी टाटा के एमडी टीवी नरेंद्रन को राहत दिया गया था. उस समय भी झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक की अवधि को 28 सितंबर तक बढ़ा दिया. इस संबंध में टीवी नरेंद्रन की ओर से हाई कोर्ट में आवेदन देकर अंतरिम राहत को बरकरार रखने की मांग की गई थी. अदालत ने 28 सितंबर को सुनवाई निर्धारित करते हुए पूर्व की अंतरिम राहत को आदेश बरकरार रखा.
दरअसल, यह मामला वर्ष 2004 में दर्ज कराया गया था. उस समय पर्यावरण एक्ट का उल्लंघन कर प्लांट में मशीन लगाई गई थी. इससे पर्यावरण को नुकसान होने का खतरा था. शिकायत के बाद निचली अदालत में कार्यवाही शुरू हो गई थी. इसके खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान कहा गया था कि उस दौरान टीवी नरेंद्र टाटा कंपनी के एमडी नहीं थे. उनके खिलाफ यह मामला नहीं बनता है. इसलिए मामले को निरस्त कर देना चाहिए। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.
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