Bihar Student Credit Card: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण पूर्ववत मिलता रहेगा। सरकार ने योजना से जुड़ा 19 अगस्त 2026 का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को पहले की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा ऋण का लाभ मिल सकेगा।
19 अगस्त का आदेश किया गया निरस्त
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन के हवाले से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार किया। अधिसूचना के अनुसार, सम्यक विचार के बाद पूर्व में जारी आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत संकल्प संख्या-1202, दिनांक 19 अगस्त 2026 और उससे संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद योजना के तहत शिक्षा ऋण को लेकर पूर्व में लागू व्यवस्था फिर से प्रभावी रहेगी।
4 लाख रुपये तक का Education Loan रहेगा जारी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। इसका मतलब है कि पात्र छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए पहले की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा ऋण का लाभ ले सकेंगे। योजना के माध्यम से शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है।
उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत
शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों की कमी कई विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती बनती है। ऐसे में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाला शिक्षा ऋण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता करता है। राज्य सरकार के ताजा निर्णय के बाद विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण की उपलब्धता को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी स्पष्ट हो गयी है। अब 4 लाख रुपये तक के ऋण की पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से मिलेगा ऋण
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने अपने ताजा निर्णय में इसी व्यवस्था को जारी रखने की बात कही है। उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 19 अगस्त के आदेश और उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया को निरस्त करने के बाद 4 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।
विद्यार्थियों के लिए क्या है बड़ा बदलाव?
सरकार के इस फैसले का सीधा असर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले विद्यार्थियों पर पड़ेगा। अब उन्हें 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आवेदन और प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे छात्र-छात्राओं को राहत मिली है। योजना के तहत शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में फिलहाल पूर्व व्यवस्था को ही जारी रखने का फैसला किया गया है।



















