मधेपुरा : कोरोना वैक्सीन का 12 डोज लेकर सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से धोखाधड़ी के केस में फंसे ब्रह्मदेव मंडल को आज मधेपुरा पुलिस से बड़ी राहत दी गयी है.
Highlights
84 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल को आज थाने से ही बेल मिल गयी है.
उन्होंने पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ देते हुए थाना से ही बेल दे दिया गया है.
इस सम्बन्ध में बताया जाता है कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें थाना द्वारा हाजिर होने का नोटिस दिया गया था,
जिसके बाद वे आज थाना आए. केस के आईओ उदय तिर्की द्वारा विहित प्रक्रिया को पूरा करते हुए धारा 41 का लाभ देते हुए थाना से ही बेल दे दिया गया.
कोरोना वैक्सीन का 12 डोज
बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल द्वारा 12 डोज कोरोना वैक्सीन लेने की खबर के
बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा आनन-फानन में पुरैनी पीएचसी प्रभारी से 8 जनवरी को
धारा 419/420 और 188 के तहत मामला दर्ज करवाया गया.
इसके बाद पुलिस ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी.
इसके बाद मामले पर राजनीति भी होने लगी थी.
मधेपुरा सदर राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने एसपी को पत्र लिख कर ब्रह्मदेव मंडल
की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
अपने पत्र में विधायक ने कई सवाल भी उठाए थे. बाद में जन अधिकार पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा से पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी
सरकार और सिस्टम को इस मामले में कटघरे में खरा किया था.
पप्पू यादव ने कहा था कि अपनी गलती को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उनके ऊपर केस किया है,
जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है.
थाने से बेल मिलने पर एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने कहा कि कोरोना टीका के डोज से
उन्हें काफी लाभ हुआ है,इसलिए वे टीका लिए. चुकी वे उम्रदराज व्यक्ति हैं,
इसलिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ दिया गया.
पुलिस समय-समय पर उनसे जांच में सहयोग लेगी, साथ ही अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होगी.
रिपोर्ट : राजीव रंजन