Desk. तेज गेंदबाज यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल, दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की था।
याचिका में यश दयाल ने खुद को बताया बेगुनाह
27 वर्षीय यश दयाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को याचिका में पक्षकार बनाया है। गौरतलब है कि उनके खिलाफ 6 जुलाई को BNS की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप
वहीं दूसरी ओर यश दयाल ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में वकील के माध्यम से पीड़िता के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की है।
शादी का झांसा देने का आरोप
गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर शोषण किया। पीड़िता के अनुसार, वह पिछले 5 वर्षों से क्रिकेटर के साथ रिश्ते में थी और इस दौरान यश ने उसके साथ शारीरिक हिंसा भी की। शिकायत महिला ने उत्तर प्रदेश सरकार के IGRS पोर्टल पर दर्ज कराई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इंदिरापुरम के सर्किल ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की।
आईपीएल 2025 में चमके थे यश
बता दें कि, यश दयाल RCB के प्रमुख गेंदबाजों में शामिल हैं और उन्होंने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे टीम को ट्रॉफी जीतने में बड़ी मदद मिली थी।
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