Ranchi : 15 वर्ष पुराने मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 9 के सजा का एलान कोर्ट ने कर दिया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री एनोस एक्का और मेनन एक्का को 7 साल कठोर कारवास की सजा सुनाई है।
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Breaking : कार्तिक कुमार प्रभात समेत तीन को 5 साल की सजा
इसके साथ ही मामले में अन्य आरोपी कार्तिक कुमार प्रभात, ब्रजेश महतो और मनीलाल महतो को 5 साल की कठोर कारवास की सजा सुनाई गई है। वहीं अनिल कुमार, राजकिशोर सिंह, फिरोज़ अख्तर और ब्रजेश मिश्रा को 4 साल कठोर कारवास की सजा मिली है।
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बता दें कि बीते दिन कोर्ट ने एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का समेत 9 को दोषी ठहराया था। आरोपियों ने CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की थी। इनपर पद का दुरुपयोग कर फर्जी पता का प्रयोग कर आदिवासी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की थी।
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Breaking : आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में सजा का ऐलान
पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मनीलाल महतो और ब्रजेश्वर महतो समेत 9 दोषी करार दिये गये हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई थी। मामले को लेकर 4 अगस्त 2010 को एनोस एक्का समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए दिसंबर 2012 में चार्जशीट दाखिल की थी। 5 नवंबर 2019 को किया आरोप तय गया था।
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Breaking : 2006 से 2008 के बीच की गई थी जमीन की खरीदारी
मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 18 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़, चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। सभी जमीन की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–
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