Breaking News: JSSC-CGL पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बात दें, सीजीएल 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को हुई परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई थी. जिसकी लेकर सीबीआई जांच भी चल रही थी. इस पर अब हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पर रोक हटाते हुए जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. वहीं सीआईडी को हाई कोर्ट ने 6 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस जांच को 6 महीने के अंदर पूरी करें. वहीं कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा गड़बड़ी में शामिल नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा. साथ ही आगे की जांच में यदि किसी अभ्यर्थी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को वह समाप्त कर दें.
Breaking News: ये है पूरा मामला
आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पीछे का पूरा मामला यह है कि JSSC CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2023 को हुई थी. परीक्षा के समाप्त होने के बाद परीक्षा को लेकर कई सारी शिकायतें दर्ज की गई थी. लोगों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में अनियमितता हुई और पेपर लीक की आशंका है. जिसके बाद इन आरोपों को आधार मानते हुए इस परीक्षा के ऊपर सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
Breaking News: नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने आज (3 दिसंबर) याचिका खारिज करते हुए JSSC से कहा कि जल्द रिजल्ट जारी करें और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. वहीं इस फैसले के बाद सफल कैंडिडेट में खुशी की लहर दौड़ गई है. सफल कैंडिडेट खुशी से झूम रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं. सफल कैंडिडेट का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अमृतांश वत्स को सभी ने धन्यवाद कहा है.
Highlights
