पटना : पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जी हां उनकी पार्टी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भवन निर्माण विभाग पर पार्टी कार्यालय का आवंटन मनमाने तरीके से रद्द करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पार्टी के उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने अपने अधिवक्ता आशीष गिरी के माध्यम से दायर किया है।
याचिका में इन बातों का किया गया जिक्र
पशुपति कुमार पारस की इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नंबर-1 व्हीलर रोड़ शहीद पीर अली खान मार्ग पटना में आवंटित किया गया था। पार्टी बाद में दो भाग में बंट गई। इस रालोजपा को राज्य स्तर के एक दल के रूप में मान्यता दी गई।
मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्द किया गया
याचिका में आगे कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग ने दो अक्टूबर 2021 को मान्यता दी थी। याचिका में कहा गया कि तब से लगातार इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था। पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई 2023 को आवेदन दे दिया गया था। इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया।
यह भी पढ़े : छिन गया चाचा का बंगला और दफ्तर, भतीजा को हुआ अलॉट
यह भी देखें : https://youtube.com/22scope