Breaking : Supreme कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Supreme कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

डिजीटल डेस्क: BreakingSupreme कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। उस आदेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगी फाइनल सुनवाई

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश 69 हजार टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा और अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

सीजेआई ने सभी पक्षकारों से कहा कि आप लिखित नोट दाखिल करें और हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वे लिखित दलीलें पेश करें। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 माह में नई सिलेक्शन लिस्ट जारी करने को कहा

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वह वर्ष 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट तीन महीने में जारी करे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए। हाईकोर्ट के उस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के दौरान माना था कि 69000 टीचर भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया। सोमवार कोसीजेआई की बेंच के सामने याचिकाकर्ता शिवम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।

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