पटना : बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड – साल 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी तीन अक्टबूर को अपना फैसला सुना दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बृज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया है।
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बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड :
देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा है। साथ ही पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी सहित छह लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया। बता दें कि इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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पूर्व BJP सांसद व पत्नी रमा देवी ने खटखटाया था SC का दरवाजा
1998 में पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी, भाजपा और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच आज अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत ने 2009 में सभी आठों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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