पंजाब पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नहीं देना होगा NOC, एफिडेविट गलत पाये जाने पर…

चंडीगढ़: पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान और मतगणना 15 अक्टूबर को होगी। राज्य निर्वाचन ने प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए क्षेत्र के बीडीपीओ या संबंधित ऑथोरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्याशी सेल्फ एफिडेविट लगा कर नामांकन करवा सकते हैं।

बताया जाता है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि अक्सर पंचायत चुनाव में एनओसी नहीं होने की वजह से प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो जाते थे। मामले में राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने बताया कि प्रत्याशी को अपने एफिडेविट में बताना होगा कि वह जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं उसके या राज्य के किसी अन्य पंचायत का उस के ऊपर कोई बकाया नहीं है।

साथ ही वे यह भी घोषित करेंगे कि पंचायत की किसी संपत्ति या जमीन पर उनका कब्ज़ा नहीं है। उन्होंने बताया कि नामांकन में जमा किये गए एफिडेविट की जांच के लिए संबंधित पंचायत और ऑथोरिटी को जांच के लिए भेजा जायेगा। प्रत्याशी के चुनाव जीत जाने के बाद अगर एफिडेविट गलत पाया जाता है तो फिर उस पंचायत का चुनाव रद्द कर दुबारा चुनाव कराया जायेगा।

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