नई रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को निर्देश

रांची: फर्स्ट एंड सेकेंड जेपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक की गई जांच से संबंधित सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट की परीक्षा की और उसके बाद नई रिपोर्ट की पेश करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 30 अगस्त तक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप उठाते हुए बुद्धदेव उरांव ने 2008 में जनहित याचिका दाखिल की थी।

इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था और इस प्रकार की नियुक्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।

इसके खिलाफ सरकार और मामले में शामिल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की सहायता प्राप्त की थी, जिससे उन्हें राहत मिली और उनकी प्रक्रिया को रोकने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

हालांकि, सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा गया था। वर्तमान में, इस मामले में जांच पूरी की जा चुकी है और मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और आनंदा सेन की खंडपीठ पर सुनवाई की जा रही है।

 

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