रांची: सीजीएल 2020-21 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद विंसेंट टेक्नोलॉजी को काली सूची में डालने के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के फैसले को अवैध ठहराया है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया।
कोर्ट ने आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिया है कि विंसेंट टेक्नोलॉजी की 41 लाख रुपये की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ रुपये के लंबित बकाया बिल का भुगतान चार सप्ताह के भीतर 7% ब्याज के साथ किया जाए।
विंसेंट टेक्नोलॉजी द्वारा दायर अपील याचिका में कहा गया था कि कंपनी को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ब्लैकलिस्ट किया गया, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया कि कंपनी ने परीक्षा आयोजन की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महज पुलिस रिपोर्ट को आधार बनाकर किसी कंपनी को आजीवन डिबार नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई ठोस जांच या न्यायिक निर्णय उसके खिलाफ न हो।