रांची: रांची के अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमले और स्त्री की लज्जा भंग करने समेत एक दर्जन से अधिक धाराओं के तहत 18 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए। मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया है। अदालत ने आगामी 12 फरवरी को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।
आरोपियों में शफीक मंसूरी, शान मंसूरी, बाबू मंसूरी उर्फ सैयद मंसूरी, इरफान मंसूरी, जिलानी मंसूरी, मंटू मंसूरी उर्फ खुर्शीद मंसूरी, चांद मंसूरी, रब्बानी मंसूरी उर्फ सब्बानी, इमरोज मंसूरी, तौहीद अंसारी, शाहनवाज मंसूरी, बरकू मंसूरी उर्फ जुल्फान मंसूरी, राजा मंसूरी उर्फ जुनैद रज्जा, तमवीर मंसूरी, शमीम मंसूरी, पप्पू मंसूरी उर्फ सब्बानी, आफताब मंसूरी उर्फ ताबो और अकीब मंसूरी शामिल हैं। सभी आरोपी कांके थाना क्षेत्र के छोटे मस्जिद सुकुरहुटू गांव के निवासी हैं।
पीड़िता ने 28 मार्च 2024 को कांके थाना में कांड संख्या 110/24 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपियों पर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने और निजी अंगों को छूने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य आरोप भी लगाए गए हैं।