रांची: चेक बाउंस से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने संध्या सौरव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शशि भूषण सिंह को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी को 57 लाख 78 हजार 500 रुपए मुआवजा भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2019 में शशि भूषण सिंह ने गुरदीप सिंह सलूजा से 45 लाख 50 हजार रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज के भुगतान के लिए शशि भूषण ने गुरदीप को दो चेक दिए थे, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद गुरदीप सिंह सलूजा ने वर्ष 2022 में आरोपी शशि भूषण सिंह और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ अदालत में दो अलग-अलग शिकायतवाद दर्ज किए।
दोनों मामलों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने शशि भूषण सिंह को दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई और साथ ही गुरदीप सिंह सलूजा को मुआवजा स्वरूप 57.78 लाख रुपए अदा करने का निर्देश दिया।
बता दें कि आरोपी शशि भूषण सिंह हिनू स्थित संध्या सौरव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। अदालत के इस फैसले को आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।