CM Yogi ने यूपी में पेपर लीक के लिए नया कानून भी कराया पास

डिजीटल डेस्क : CM Yogi ने यूपी में पेपर लीक के लिए नया कानून भी कराया पास, कठोर कार्रवाई का प्रावधान। बीते लोकसभा चुनाव के बाद सरकार से लेकर संगठन के स्तर पर खींचतान के दौर से गुजरने के क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तेवरों के मुताबिक लगातार अडिग दिख रहे हैं। अपने तेवरों और ज्वलंत मुद्दों के साथ अपराधियों पर नकेल कसने वाले अपने कठोर रुख पर लगातार कायम हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने लव जिहाद संबंधी संशोधित विधेयक पारित कराने के साथ ही विधानसभा में पेपर लीक के लिए नया कानून भी पास करा लिया। इसके विधान परिषद और राज्यपाल के यहां से अनुमोदित होने पर इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

पेपर लीक संबंधी पास हुए विधेयक में कठोर कार्रवाई का प्रावधान

इसी के साथ यूपी में अब पेपर लीक मामले में कानून और सख्त कर दिया गया है। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए अब नया कानून जांच एजेंसियों का हथियार बनेगा। उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधना का निवारण) विधेयक-2024 विधानसभा में पास हो गया है। नए कानून के तहत अब परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो सकेगी। इसके लिए न्यूनतम दो वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम दो लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना भी होगा। नए कानून के तहत साल्वर गिरोह के अपराध की पुनरावृत्ति करने पर आजीवन कारावास से न्यूनतम 50 लाख रुपये जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है। परीक्षा संचालित कराने वाले एजेंसी व उसके संचालकों की जिम्मेदारी तय किए जाने के साथ ही गड़बड़ी पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के तहत दोषियों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकेंगी।

पेपर लीक और नकल माफिया पर CM Yogi Adityanath सख्त

मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने नए कानून के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया। प्रदेश में अब सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग, पेपर लीक कराने वालों व साल्वर गिरोह के सदस्यों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सकेगी। पेपर लीक कराने वाले गिरोह से परीक्षा में हुआ खर्च भी वसूला जा सकेगा। पुलिस भर्ती व आरओ-एआरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए थे। गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने का निर्देश दिया था। यूपी कैबिनेट ने बीते माह उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश 2024 को स्वीकृति दी थी।

मंगलवार यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना।
मंगलवार यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना।

यूपी में 12 हजार 209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार ने विधानसभा में 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का आकार मूल बजट का 1.6 प्रतिशत है। बजट में सर्वाधिक 7500.81 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसी तरह 2000 करोड़ ऊर्जा विभाग, एक हजार करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़, 1040 राजकीय इंटर कॉलेज में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपए दिये हैं। इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

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