Patna- अति पिछड़ों की भागीदारी-नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को इस मामले में आयोग गठन करने का निर्देश दिया है.
यहां बता दें कि नगर निकाय चुनाव में पटना हाई कोर्ट के द्वारा अति पिछड़ों का आरक्षण रद्द करने के बाद राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है. इसी पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई हो रही थी. मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में आयोग का गठन कर उनकी भागीदारी का अध्ययन करने का निर्देश दिया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया.
अति पिछड़ों की भागीदारी का अध्ययन का निर्देश
आयोग इस बात का अध्ययन करेगी कि उनकी भागीदारी समुचित मात्रा में है या नहीं,
उनका प्रतिनिधित्व हो पा रहा है या नहीं, आबादी के अनुरुप उनकी भागीदारी है या नहीं .
इसी आधार पर आयोग अपनी अनुशंसा देगा,
जिसके बाद आयोग की अनुशंसा के आधार पर फिर से निकाय चुनाव में उनका आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा.
इस प्रकार अब यह स्पष्ट है कि बिहार में निकाय चुनाव फिलहाल कुछ दिनों के टल गया है,
एक बार आयोग का गठन होने और
उसकी अनुशंसा आने के बाद ही नगर निकाय चुनाव संभव है.
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