रांची : झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने गुरुवार को नई उत्पाद नीति 2025-26 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत राज्य में पहली बार मॉल में कंपोजिट शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी, जहां एक ही लाइसेंस पर देशी, मसालेदार देशी, विदेशी शराब, बियर, वाइन सहित विभिन्न प्रकार की शराब की बिक्री संभव होगी।
नई नीति के अनुसार, ऐसी दुकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होगा और ये दुकानें केवल उन्हीं मॉल में खोली जाएंगी जिनका कारपेट एरिया कम से कम 50,000 वर्गफीट हो। एक मॉल में अधिकतम दो दुकानें खोली जा सकेंगी।
नीति के तहत किसी एक व्यक्ति या संस्था को राज्यभर में अधिकतम 36 दुकानें और एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें खोलने की अनुमति होगी। लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए मिलेगा और हर वर्ष इसे नवीकृत किया जाएगा।
राजस्व लक्ष्य और निगरानी तंत्र
सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 3000 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया है। बिक्री प्रणाली की निगरानी के लिए झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, जीपीएस, डिजिटल लॉक, चेकपोस्ट आदि की स्थापना की जाएगी।
खुदरा दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगी।
नए नियमों के तहत, खुदरा शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगी। ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी कर्मी, 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या अत्यधिक शराब पिए हुए व्यक्ति को शराब नहीं बेची जाएगी।
मॉडल शॉप के लिए भी लाइसेंस
नई नीति में वातानुकूलित मॉडल शॉप की स्थापना का प्रावधान है। ये दुकानें नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में होंगी और इनमें शराब पीने की सुविधा के साथ-साथ किचन और प्रसाधन की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। इस पर 5% वार्षिक एमजीआर (Minimum Guaranteed Revenue) की वृद्धि होगी।