प्राइवेट विवि को ऑफ कैंपस खोलने की सशर्त अनुमति

रांची: राज्य में स्थापित प्राइवेट विवि को सशर्त ऑफ कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है, ऑफ कैंपस खोलने के लिए संबंधित विवि को यूजीसी से स्वीकृति लेनी होगी.

प्रो मनीष जोशी के अनुसार प्राइवेट विवि उसी राज्य में ऑफ कैंपस सेंटर खोल सकते है. जिन राज्याें की राज्य सरकार के एक्ट में इसका प्रावधान है.यूजीसी के सचिव प्रो जोशी ने इस मामले में आगे जानकारी देते हुए बाताया है कि ऑफ कैंपास वही विवि खोल सकते है जो उक्त राज्य में कम से कम पांच वर्ष पूरा कर चुके हों.

विवि का नैक से भी एक्रिडिएशन मिला होना चाहिए, ऑफ कैंपस में कोर्स संचालित करने के लिए नियमानुसार एकेडमिक काउंसिल/एक्सक्यूटिव काउंसिल आदि से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा संबंधित विवि के पास प्रस्तावित ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना के लिए भूमि का स्वामित्व कम से कम 30 वर्षों का होना चाहिए, विवि को ऑफ कैंपस

शुरू करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10 लाख रूप जमा करना होगा. प्राइवेट विवि द्वारा कैंपस खोलने के लिए यूजीसी के पास आवेदन करने के बाद उक्त आवेदन को अनुमोदन के लिए गठित स्थायी समिति के समक्ष विचार करने के लिए रखा जायेगा. यूजीसी किसी भी ऑफ कैंपस के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत के आधार पर निरीक्षण कर सकता है.

Saffrn

Trending News

Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions

Social Media

167,000FansLike
28,100FollowersFollow
628FollowersFollow
685,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img