झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर अवमानना याचिका दायर

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई है। यह याचिका रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो के द्वारा दायर किया गया है। इस याचिका में रोशनी खलखो ने जल्द से जल्द स्थानीय शहरी निकाय\पंचायत चुनाव कराने की मांग की है।

पहले भी रिट याचिका दायर की जा चुकी है

मालूम हो कि इससे पहले भी रोशनी खलखो के द्वारा जल्द चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा चुकी है पर फिलहाल वह विचाराधीन है।

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रोशनी खलखो के वकील के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार को निकाय\पंचायत चुनाव कराने से पहले ओबीसी आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है।

आरक्षण की वजह से चुनाव न कराना गलत है

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शख्त लब्जों में कहा है कि ओबीसी आरक्षण कर चुनाव कराना एक कानूनी प्रक्रिया है इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ही नहीं कराया जाये।

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चुनाव नहीं कराना संविधान की मूल अवधारणा का हनन है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है।

 

 

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