कोर्ट ने एफएसएल के रिक्त पदों को तीन माह में भरने का दिया निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैबरोट्री ( एफएसएल) के रिक्त  पदों को तीन माह में भरने का निर्देश सरकार और जेपीएससी को दिया. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वीकृत पदों को आउटसोर्स से नहीं भरने का भी निर्देश दिया है. सरकार को सभी जिलों में मोबाइल वैन की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है. गुरुवार को स्वत:संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया. अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में सभी बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक अदालत में हाजिर थे. गृह सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया कि छह माह में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे. एफएसएल में सभी आधुनिक और जांच के लिए जरूरी उपकरण लगा दिए जाएंगे, और सभी जिला मुख्यालयों को एक एक मोबाइल वैन भी दिया जाएगा. इस पर अदालत ने गृह सचिव को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.

रिपोर्ट : प्रोजेश

Share with family and friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − five =