रांचीः झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। अदालत इस मामले में अपना फैसला बुधवार को सुनाएगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सभी के लिए अच्छा होगा कि इस मामले को न चलाया जाए। हम इस मामले में नहीं जानना चाहते कि पिछली कार्रवाई में क्या हुआ।
इस दौरान कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि प्रार्थी के अधिवक्ता इस मामले को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। अवमानना को लेकर दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में दाखिल याचिका में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का नाम नहीं लिखा है।
नियम के अनुसार किसी के खिलाफ अपराधिक मामला चलाए जाने के लिए महाधिवक्ता की अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में महाधिवक्ता पर ही आरोप लगा है। ऐसे में अदालत को स्वतः संज्ञान लेना होगा। अदालत में रुपा तिर्की मामले में भी बहस पुरी कर ली गई है। अदालत दोनों मामले में बुधवार को फैसला सुनायेगी।रिपोर्ट-प्रोजेश


















