बंधु तिर्की हाई कोर्ट में पेश, दीपिका पांडेय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत

Ranchi– आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हाजिरी दी.

पिछली सुनवाई के दिन उनके अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर बंधु तिर्की को अदालत ने तलब किया था. अदालत ने कहा कि मामले में जल्द बहस पूरी करें. साथ ही अदालत ने एक बार समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी निर्धारित की है.  मामले में बंधु तिर्की की ओर से बहस की जा रही है. लेकिन पिछले कई तारीखों से हाईकोर्ट के नाम पर समय लिया जा रहा है. बहस पूरी होते ही मामला फैसला पर चला जाएगा.  बता दें कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है. वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं.

दीपिका पांडेय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत

महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत आठ मार्च तक बरकरार रहेगी. बुधवार को इस मामले के सूचक की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी, जिसे जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अगली सुनवाई आठ फरवरी को निर्धारित की और विधायक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का पूर्व के आदेश को आठ मार्च तक बरकरार रखा.
बता दें कि कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने उनके खिलाफ मेहरमा थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गोड्डा के मेहरमा थाना के तत्कालीन थानेदार गौतम कश्यप ने दीपिका पांडेय पर मारपीट करने, फाइल छीनने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. दीपिका पांडेय ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से गलत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसलिए प्राथमिकी रद्द की जाये.

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