Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव से जुड़े देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर यह सुनवाई की गई। इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा दी गई थी, हालांकि वह आधे से ज्यादा सजा काट चुके हैं और 2021 में उन्हें जमानत मिल चुकी है।
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Deoghar Treasury Case : सरकारी खजाने से अवैध रूप से पैसे की निकासी का आरोप
देवघर ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से सरकारी खजाने से पैसे की निकासी की थी। यह मामला झारखंड में लालू के खिलाफ दर्ज पांच ट्रेजरी से अवैध निकासी मामलों का हिस्सा है, जिनमें से सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।
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लालू यादव को 2017 में हुई थी सजा
लालू प्रसाद की ओर से मामले की जानकारी देते हुए उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि सीबीआई ने जिन मामलों में याचिका दायर की है, उनकी सुनवाई में अदालत ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। लालू प्रसाद के खिलाफ इन आरोपों को लेकर उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, और इस बार यह सुनवाई सीबीआई की याचिका पर आधारित थी।
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उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद को 2017 में देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा हुई थी। बाद में, उनकी सजा में छूट मिली और उन्हें 2021 में बेल मिल गई थी। अब देखना यह है कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय देता है और क्या सीबीआई की याचिका पर कोई अहम फैसला आता है।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–
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